Bihar Kanya Vivah Yojana 2025: बिहार सरकार ने गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए कन्या विवाह योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना का उद्देश्य राज्य की बेटियों के विवाह में मदद करना और उनके परिवारों का आर्थिक बोझ कम करना है।
आवेदन करने के लिए पात्रता शर्तें, आवश्यक दस्तावेज, और प्रक्रिया की पूरी जानकारी नीचे दी गई है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए आप ऑनलाइन आवेदन आसानी से कर सकते हैं।
Bihar Kanya Vivah Yojana 2025: Overviews
Type of Post | Sarkari Yojana |
Scheme Name | बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना |
Official Website | state.bihar.gov.in |
Benefit Amount | 10,000/- |
Name of Department | समाज कल्याण विभाग |
Mode of Application | Online |
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Bihar Kanya Vivah Yojana Kya Hai- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है?
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर और बीपीएल परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, विवाह के समय लाभार्थी को ₹5,000 की अनुदान राशि दी जाती है, जिससे परिवार का आर्थिक बोझ कम हो सके।
Bihar Kanya Vivah Yojana Benefits- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के फायेदे?
बिहार कन्या विवाह योजना के तहत बालिका की शादी के समय ₹5,000 की राशि प्रदान की जाएगी। इस सरकारी योजना का लाभ केवल बिहार के नागरिकों को मिलेगा। यह पहल बाल विवाह रोकने, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और दहेज प्रथा पर नियंत्रण करने में मदद करेगी।
योजना का नाम | मिलने वाली राशि |
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना | 10,000 रुपए |
Bihar Kanya Vivah Yojana Eligibility- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के पात्रता?
योजना का लाभ पाने के लिए बालिका की आयु कम से कम 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। लाभार्थी परिवार का बिहार का निवासी होना अनिवार्य है। परिवार के पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए, और वार्षिक आय ₹60,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
Required Document Bihar Kanya Vivah Yojana – मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए दस्तावेज?
योजना के लिए आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं:
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- बालिका की जन्मतिथि प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- लड़के और लड़की का जन्म प्रमाण पत्र
- दहेज न लेने का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
Bihar Kanya Vivah Yojana Online Apply- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए अप्लाई कैसे करे?
इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए समाज कल्याण विभाग ने एक मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया है, जिससे लाभार्थी घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- सबसे पहले समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड करें।
- एप्लिकेशन में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के विकल्प पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म खुलने पर मांगी गई सभी जानकारी चरणबद्ध तरीके से भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और बैंक खाता विवरण दर्ज करें।
- फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करें।
इसके बाद, योजना की स्वीकृति मिलने पर अनुदान राशि सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
Bihar Kanya Vivah Yojana 2025: Important Links
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Bihar Kanya Vivah Yojana 2025: मुख्य विशेषताएँ
आर्थिक सहायता: विवाह के समय ₹5,000 की अनुदान राशि प्रदान की जाती है।
बाल विवाह रोकथाम: यह योजना बाल विवाह रोकने और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने में सहायक है।
दहेज प्रथा निषेध: दहेज प्रथा को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से इस योजना को लागू किया गया है।
Frequently Asked Questions
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना, बाल विवाह रोकना, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना और दहेज प्रथा को हतोत्साहित करना है।
योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है?
इस योजना के अंतर्गत विवाह के समय ₹5,000 की अनुदान राशि दी जाती है।
योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
बिहार के निवासी, जिनकी वार्षिक आय ₹60,000 से कम है और जिनके पास बीपीएल कार्ड है, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?
आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल राशन कार्ड, बालिका की जन्मतिथि प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, लड़के और लड़की का जन्म प्रमाण पत्र, और दहेज न लेने का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र।
योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड करें। एप्लिकेशन में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का विकल्प चुनें, फॉर्म भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें।
अनुदान राशि कैसे प्राप्त होगी?
आवेदन स्वीकृत होने के बाद अनुदान राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
योजना का लाभ पाने के लिए आयु सीमा क्या है?
बालिका की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक और लड़के की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
योजना से बाल विवाह और दहेज प्रथा पर कैसे रोक लगाई जा सकती है?
यह योजना बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाने और दहेज प्रथा को हतोत्साहित करने में सहायक है, साथ ही बेटियों की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है।
Conclusion
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत ₹5,000 की आर्थिक सहायता, बाल विवाह रोकने, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और दहेज प्रथा पर रोक लगाने का लक्ष्य है। यह योजना न केवल सामाजिक सुरक्षा और समृद्धि की दिशा में एक कदम है, बल्कि यह महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में भी एक अहम प्रयास है। इच्छुक लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।